उत्तराखण्ड
ब्रेकिंग : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
ब्रेकिंग : यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सीएन, नई दिल्ली। गुजरात व उत्तराखंड द्वारा यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी की। यूनिफार्म सिविल कोड के परीक्षण लिए कमेटी का गठन राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए। कमेटी का गठन ही अदालत में चुनौती देने का आधार नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात और उत्तराखंड और गुजरात सरकार केयूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का परीक्षण करने के लिए कमेटी का गठन करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। इस सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी शक्तियों के तहत एक समिति का गठन किया है। इसमें गलत क्या है? या तो आप याचिका वापस लें या हम इसे खारिज कर देंगे। किसी कमेटी के गठन पर ही संविधान के विपरीत कहते हुए याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। इस मामले में याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।