Connect with us

जन मुद्दे

सरकार ने बदल दिया सिम से जुड़ा अहम नियम

सरकार ने बदल दिया सिम से जुड़ा अहम नियम
सीएन, नईदिल्ली।
नया सिम लेने के लिए आमतौर पर हमें क्या करना होता है? हम किसी भी लोकर स्टोर पर जाते हैं और पहचान पत्र के ज़रिए हमें सिम अलॉट हो जाता है, और वह कुछ घंटो में एक्टिवेट भी हो जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सिम से जुड़े कुछ नियम में बदलाव किए हैं. कुछ ग्राहकों के लिए सिम खरीदना अब पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा, वहीं कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना पड़ सकता है. दरअसल ग्राहक अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसे उनके घर पर ही डिलिवर कर दिया जाएगा. अब कंपनी नए सिम को उन ग्राहकों को नहीं देगी, जिनकी उनकी उम्र 18 साल के कम है. 18 साल से ज़्यादा उम्र के ग्राहक आधार या डिजिलॉकर में स्टोर किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ अपने नए सिम के लिए खुद को वेरिफाई कर सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसे भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा. अगर ऐसा कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा जाता है तो सिम बेचने वाली दूरसंचार कंपनी को दोषी माना जाएगा. नए नियमों के मुताबिक, यूज़र्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए यूआईडीएआई आधार बेस्ड सर्विस के जरिए सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करना होगा. डीओटीके मुताबिक, ग्राहकों को मोबाइल कनेक्शन ऐप/पोर्टल बेस्ड प्रोसेस के ज़रिए दिया जाएगा, जिसमें ग्राहक घर बैठे मोबाइल कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. गौरतलब है कि दूरसंचार विभाग का ये कदम 15 सितंबर को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित दूरसंचार सुधारों का हिस्सा है.

Continue Reading
You may also like...

More in जन मुद्दे

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING