Connect with us

जन मुद्दे

वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी, कल सुनाया जाएगा फैसला

मामले में आज पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, मुकदमे पर रोक लगाने की मांग
सीएन, वाराणसी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. इस मामले में कोर्ट द्वारा आगे की सुनवाई पर कल फैसला सुनाया जाएगा. आज हुई सुनवाई में पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील रखते हुए मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की. हिंदु पक्ष ने यह मांग की कि सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप किया है. दोपहर करीब सवा दो बजे वाराणसी के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ एके विश्वेश ने काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दीवानी मुकदमे की सुनवाई शुरू की. इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में सिर्फ 23 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई. पुलिस ने बताया कि इन लोगों में 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता शामिल थे. कोर्ट के पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट में एंट्री नहीं मिली. दोपहर करीब 14.46 बजे वाराणसी कोर्ट में दलीलों की सुनवाई पूरी हुई. वाराणसी कोर्ट ने कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. सुनवाई की अगली तारीख दी जाएगी. हमने आयोग द्वारा जमा की गई रिपोर्ट की सीडी और फोटोग्राफ उपलब्ध कराने के लिए एक आवेदन दिया है.

Continue Reading
You may also like...

More in जन मुद्दे

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING