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जन मुद्दे

अब हेलमेट पहनने के बावजूद कट सकता है चालान

दोपहिया वाहनों पर बच्चों को ले जाते वक्त स्पेशल हेलमेट अनिवार्य
सीएन, नईदिल्ली।
भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हेलमेट के बिना वाहन चलाना ट्रैफिक नियम का उल्लंघन है और ऐसा करने पर आपका चालान काटा जा सकता है. अब आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट न पहनने पर तो जुर्माना पहले ही लगाया जाता है तो इसमें नया क्या है? जानकारी के लिए बता दें कि पहले केवल हेलमेट पहनना जरूरी होता था लेकिन अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं. आइए जानते हैं क्या? मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, अगर आपने मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की बेल्ट नहीं पहनी है तो नियम 194 डी एमवीए के तहत आपका 1,000 रुपये का चालान काटा जाएगा. मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री की अनुमति है. वहीं अगर आपने घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहना है या हेलमेट पर बीआईएस रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है तो आपको 194 डी एमवीए के अनुसार 1,000 रुपये के अतिरिक्त चालान का भुगतान करना पड़ सकता है. इसके साथ ही गलत दिशा में गाड़ी चलाने, रेड लाइट को क्रॉस करने आदि पर हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कुछ नियमों में बदलाव भी किए थे. इन नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहनों पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही बच्चों के साथ ट्रैवल करने पर वाहनों की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा नियत कर दी गई है. बता दें कि इन नियमों का पालन न करने पर 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ-साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है.

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