उत्तर प्रदेश
लखीमपुर खीरी केस : आशीष मिश्रा की जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश
सीएन, लखीमपुर खीरी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे एवं लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की सुनी नहीं गई। अब आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। पीड़ित परिवारों की तरफ से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल पीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को मामले में जमानत दे दी थी। इससे पहले वह चार महीने तक हिरासत में रहा था। लखीमपुर में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ी थी, उस मामले में आशीष मिश्रा का नाम आया था। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं और एक चालक को कथित तौर पर पीट-पीट कर मार डाला, जबकि हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत हो गई थी। किसान नेताओं ने दावा किया है कि उस कार में आशीष मिश्रा थे, जिसने प्रदर्शनकारियों को कुचला। हालांकि, मिश्रा ने आरोपों को खारिज किया है।