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उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत नामंजूर

हाईकोर्ट से दुष्कर्म के आरोपी मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत नामंजूर
सीएन, नैनीताल।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी लालकुआं दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत को अपोषणीय माना यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया कर दिया है। मालूम हो कि इससे पूर्व भी हाई कोर्ट ने फरार आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी थी। नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप और पोक्सो एक्ट के गंभीर आरोप लगे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही मुकेश फरार चल रहा है। मुकेश के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में पिछले दिनों गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका लगाई जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय से अग्रिम जमानत की प्रार्थना की, जिसपर आज न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। सरकार और पीड़िता पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया। न्यायालय ने कहा कि पोक्सो,  एनडीपीएस और प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जमानत पोषणीय नहीं है साथ ही आरोपी घोषित अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुर्की वारंट जारी है। लिहाजा मुकेश को पोक्सो एक्ट के चलते अग्रिम जमानत देना अपोषणीय है। यहां बता दें कि मुकेश बोरा पर लालकुंआ थाना में विधवा से दुष्कर्म व उसकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। आरोपी फरार चल रहा है। पुलिस ने उसकी संपत्ति भी कुर्क कर ली है। नैनीताल पुलिस की चार टीमें उसकी तलाश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व नेपाल सीमा कर रही है।

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