उधम सिंह नगर
काशीपुर में झपट्टामार मोबाइल गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 14 मोबाइल बरामद
सीएन, काशीपुर। काशीपुर में झपट्टा मारकर मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 मोबाइल अवैध हथियार बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर काशीपुर शहर में आए दिन हो रही फोन झपट्टा मारी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।जहां घटनाएं हुई थी वहां आसपास तथा शहर के करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज देखने के पश्चात एवं कड़ी सुरागरसी के आधार पर कब्रिस्तान में अल्ली खां को जाने वाली रोड पर लुटे हुए कुल 14 मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल एवं अवैध तमंचों व चाकू के साथ अभियुक्त दानिश पुत्र मोहम्मद नजमी निवासी वार्ड नंबर 21 लक्ष्मीपुर पट्टी मिलन मैरिज हॉल के सामने बांसफ़ौड़ान कोतवाली काशीपुर, अजीम पुत्र नासिर हुसैन निवासी मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी बर्फ फैक्ट्री के सामने बांसफौड़ान काशीपुर, मोहम्मद अमन पुत्र शहीद अहमद उम्र 21 वर्ष निवासी पंजाबी सराय मुस्लिम फंड बैंक के सामने बांसफ़ौड़ान काशीपुर तथा अमन उर्फ ढक्कन पुत्र हाजी अब्दुल रशीद निवासी मजरा लक्ष्मीपुर पट्टी सुनहरी मस्जिद के पास बांसफ़ौड़ान काशीपुर को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में काशीपुर शहर के विभिन्न स्थानों तथा आईटीआई थाना क्षेत्र से लगातार फोन झपट्टा मारी की घटनाओं को अंजाम देना तथा उक्त लूटे मोबाइल फोनों को ओने पौने दामों में ठाकुरद्वारा, रामपुर आदि क्षेत्रों में बेच कर अपने स्मैक के नशे के खर्चों को पूरा करना बताया। चारों ही अभियुक्त नशेड़ी हैं जो लगातार राहगीरों से फोन झपट्टा मारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। अभियुक्तगण द्वारा बताया कि वह चारों लोग इस काम को करते थ। दो लोग पहले मोटरसाइकिल में आगे आगे चलकर सुनसान सड़क या गली पर चल रहे राहगीर की रैकी कर लेते थे तथा पीछे से इनके अन्य 2 साथी मोटरसाइकिल से आकर फोन झपट्टामारी कर फरार हो जाते थे।अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि वे लूटपाट कि इस घटना में अपने बचाव एवं डराने धमकाने के लिए अपने पास हमेशा तमंचा व चाकू रखते थे जो कि आज उनसे लूटे हुए महंगे मोबाइल फोनों के साथ बरामद हुए हैं। दर्ज मुकदमों से माल की बरामदगी होने पर अभियोग में धारा 411 आईपीसी की वृद्धि की गई तथा सभी अभियुक्त गणों की समान आशय रखते हुए उक्त संगठित अपराध करने के कारण अभियोग में धारा 34 भादवि की वृद्धि की गई। अभियुक्तगणों से अभी तक मुकदमे से संबंधित चार फोन बरामद हुए हैं। उनके कब्जे से बरामद शेष लूटे 10 मोबाइल फोनों को उनके मालिक की तस्दीक न होने पाने के कारण अंतर्गत धारा 41/102 सीआरपीसी के तहत कब्जे पुलिस में लिया गया है तथा अवैध तमंचे की बरामदगी के आधार पर पृथक से अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय पेश किया जा रहा है।