क्राइम
डीएम का पारा हाई, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट के ईई को भेजा नोटिस
सीएन, चम्पावत। शासन प्रशासन द्वारा लगातार सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने के आदेशों के बाद भी कई जगह सड़कों की हालत बेहद खराब बनी हुई है जिसमें चम्पावत जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 09, के विभिन्न स्थानों में मार्ग की खराब स्थिति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चम्पावत नरेन्द्र सिंह भंडारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लोहाघाट को नोटिस भेजा गया है। नोटिस के माध्यम से संबंधित को अवगत कराया है कि मानसून अवधि 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग-09 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है तथा कई स्थानों पर आतिथि तक राष्ट्रीय राजमार्ग में गिरे हुए मलुवे का निस्तारण नहीं किया गया है क्षतिग्रस्त स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं किये गये हैं जिसके कारण 09 राष्ट्रीय राजमार्ग यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत अत्यन्त संवेदनशील हो गया है। उक्त के अतिरिक्त इस राजमार्ग के कतिपय स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे भी हो गये हैं जिनको वर्तमान तक भरा नहीं गया है तथा कई स्थानों पर जहाँ-जहाँ पर मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त है उन स्थानों पर मात्र कोन लगाकर खानापूर्ति की गयी है। जनपद स्तर पर गठित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी सड़क सुरक्षा उपाय किये जाने हेतु कई बार अधिशासी अधिकारी एन एच को निर्देशित भी किया गया है। वर्तमान तक राष्ट्रीय राजमार्ग-09 में सुरक्षात्मक कार्य न किया जाना विभागीय लापरवाही का द्योतक है। उक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता एन एच का स्पष्टीकरण लेते हुए उनसे पूछा गया है कि किन कारणों से अभी तक उनके स्तर से राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त किये जाने तथा संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य क्यों नहीं किये गये है। जिलाधिकारी ने कहा कि कई माध्यमों से यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि वर्तमान में चम्पावत बाजार क्षेत्र में किये जा रहे डामरीकरण कार्य निम्न गुणवत्ता का है जो कई स्थानों पर उखड़ गया है जिसके कारण दुर्घटना की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने पत्र के माध्यम से कहा है कि यदि भविष्य में इस मोटर मार्ग में संवेदनशील स्थानों पर जिन स्थानों पर मलुवा पड़ा है उन स्थानों पर तथा मोटर मार्ग में बने हुए गड्ढे के कारण तथा निम्न गुणवत्ता के डामरीकरण के फलस्वरूप किसी प्रकार के जानमाल की हानि होती है तो उसके लिए अधिशासी अभियंता एनएच खंड लोहाघाट पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भादसं की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।