नैनीताल
हाई कोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में रामनगर नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट पर रोक जारी रखी
सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी बंदोबस्त में रामनगर नैचुरल स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाइं क़े बाद मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्लांट का स्थलीय निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट जून माह तक पेश करें। पूर्व में कोर्ट ने पूछा था कि इसको लगाने की अनुमति कब मिली। अगर 2016 से पहले मिली है तभी इसके संचालन की अनुमति दी जा सकती है उसके बाद की अनुमति पर नही। अनुमति पत्र कोर्ट में पेश करें। परन्तु आज तक यह पत्र कोर्ट में पेश नही किया। जिसपर कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड को निर्देश दिए कि वे इसका स्थलीय निरीक्षण करें। तब तक इसपर लगी रोक जारी रहेगी। मामले के रामनगर निवासी अजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रामनगर उदयपुरी बंदोबस्त में स्क्रीनिंग प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है जबकि यह आबादी क्षेत्र है। यह प्लांट औद्योगिक विकास बोर्ड के मानकों को पूरा नही करता है। राज्य सरकार ने नियमों के विरुद्ध जाकर इसके संचालन की अनुमति दी गयी। याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में उच्च न्यायालय से स्थापित हो रहे स्क्रीनिंग प्लांट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की प्राथर्ना की है ताकि क्षेत्र में इससे होने वाले पर्यावरण को बचाया जा सके।
