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राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, सूरत कोर्ट ने कल ही सुनाई थी दो साल की सजा

राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, सूरत कोर्ट ने कल ही सुनाई थी दो साल की सजा
सीएन, नईदिल्ली।
राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांंधी की संसद सदस्यता को लोकसभा सचिवालय ने आज रद्द करते हुए, उनकी सदस्यता को रद्द करने का नॉटिफेकेशन जारी कर दिया है। गुरुवार (23 मार्च) को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में उनको दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। कानूनी जानकारों के मुताबिक सजा पाने के बाद जब तक सजा पर रोक नहीं लगेगी तब तक राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का खतरा बरकरार रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करने वाले वकीलों का कहना है कि जमानत मिलने और एक महीने के लिए सजा निलंबित किए जाने के बावजूद राहुल गांधी खत्म हो गई है। चुनाव आयोग के पूर्व वरिष्ठ कानूनी सलाहकार एस के मेंदीरत्ता ने कहा कि संविधान की धारा 8 (3) में बहुत स्पष्ट है कि जिन सांसदों या विधायकों को दो या दो साल से अधिक सजा सुनाई गई हो उनकी सदन से सदस्यता स्वतः खत्म हो जाती है। अदालत को दोषी सांसद या विधायक को अयोग्यता से बचाने के लिए दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगानी चाहिए। तभी उसकी सदस्यता बच सकती है।

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