राष्ट्रीय
राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर में रुका एमसीडी का बुलडोजर
सर्वोच्च न्यायालय ने दिया यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
सीएन, नईदिल्ली। जहांगीरपुर में एमसीडी का बुलडोजर अभियान रुक गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. इससे पहले दिल्ली हनुमान जयंती शोभायात्रा में मौके पर हुई हिंसा के बाद अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी बुलडोजर चला रही थी. वहीं, दिल्ली के नार्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा, अगर बुलडोजर हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा. गौरतलब है कि दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय बेहद सख्त हो गया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश के बाद प्रशासन भी बेहद सख्ती से कार्रवाई कर रहा है. इधर, नगर निगम ने भी इसको लेकर दिल्ली पुलिस से इलाके में 400 जवानों को तैनात करने की मांग की थी. नॉर्थ एमसीडी की ओर से आज और कल यानी 20 और 21 अप्रैल को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जाना था. वहीं, एमसीडी की ओर से बुलडोजर चलाने की बात के बाद स्थानीय लोग जहांगीरपुरी हिंसा प्रभावित इलाके से अपना सामान हटाते दिखे. अपने सामान को इकट्ठा कर लोग दूसरे स्थानों पर भेज रहे हैं. एक स्थानीय नागरिक ने बताया कि ये लोग इन्हीं सामान को बेचकर अपना घर चलाते हैं, लेकिन अब इसे यहां से हटाया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर आरोपी अंसार की कुंडली खंगाल रही है. पुलिस ने अंसार और उसके साथियों के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है. पुलिस को शक है कि हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं. बता दें, अंसार पर आर्म्स एक्ट का मामला चल रहा है. उसे चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है. उसपर सट्टेबाजी के भी मामले दर्ज हैं.