राष्ट्रीय
राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश
राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 6 दोषियों को जेल से रिहा करने का दिया आदेश
सीएन, नईदिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बता दें कि शुक्रवार (11 नवंबर) को देश की सर्वोच्च अदालत ने राजीव गांधी हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश सुनाते हुए साफ किया कि अगर इन सभी दोषियों के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं है, तो फिर इन्हें रिहा कर दिया जाए। जेल में अच्छे आचरण और तमिलनाडु सरकार की सिफारिश के आधार पर उन्हें रिहा किया गया है। रिहा किए गए दोषियों में नलिनी के अलावा उसका पति मुरुगन, संथन, जयकुमार, रविचंद्रन और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। मई में एक अन्य दोषी एजी पेरारिवलन को भी इसी आधार पर रिहा किया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास नहीं भेज सकते और चूंकि उन्होंने फैसला लेने में देरी की, इसलिए वह दोषियों को रिहा करने का आदेश जारी कर रहा है। कोर्ट के अनुसार, जेल में सभी दोषियों का आचरण अच्छा रहा।