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एससी ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने पर दो हफ्ते की लगाई रोक

सिब्बल ने कोर्ट से कहा-अतिक्रमण के नाम पर एक समुदाय को बनाया जा रहा निशाना
सीएन, दिल्ली।
जहांगीरपुरी हिंसा के बाद इलाके में नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने अगले दो हफ्ते तक इलाके में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आज कई पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी के लोगों से मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए इलाके में भारी सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं। एनडीएमसी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कोर्ट के आदेश पर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कोई भी कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद ही होगी। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा है कि हम अब इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई करेंगे और तब तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखनी होगी। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनका यह आदेश सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए है न कि देश के दूसरे हिस्सों के लिए। अगर तब तक निगम ने जहांगीरपुरी में कोई कार्रवाई की तो उसे अदालत गंभीरता से लेगी और इससे अवमानना माना जाएगा। वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी मामले में दलील रखते हुए कहा कि, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पूरे देश की समस्या है। लेकिन इसकी आड़ में एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि अगर मुसलमान शांत नहीं हुए तो कोई रियायत नहीं दी जाएगी। कोर्ट को यह संदेश देना चाहिए कि यहां कानून का शासन है।

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