जन मुद्दे
ट्रांसपोर्ट वाहनों की जांच रुद्रपुर में कराए जाने के आदेश पर एचसी की रोक
सीएन, नैनीताल। काशीपुर के वाहनों की फिटनेस रुद्रपुर में एक निजी कंपनी से कराने के परिवहन आयुक्त के आदेशों पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ अब इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को करेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आम लोगों की सहूलियत के लिए परिवहन वाहनों की फिटनेस टेस्ट और उसके सर्टिफिकेट काशीपुर के एआरटीओ कार्यालय से ही जारी किए जाएं। दरअसल इस मामले में काशीपुर निवासी प्रवीण कुमार ने याचिका दायर कर परिवहन आयुक्त के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश के परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 5 नवंबर 2022 को आदेश जारी कर कहा कि काशीपुर और जसपुर के बड़े व छोटे ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस जांच अब रुद्रपुर में स्थित लखनऊ की एक निजी कंपनी करेगी और वही सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। इस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (एटीसी) को भी परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बिना टेंडर के ठेका दे दिया, जो नियम विरुद्ध है।