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रेलवे अतिक्रमण प्रकरण मे अभी तक दो लोगो ने कराये दस्तावेज जमा, दी गई समय सीमा खत्म

सीएन, हल्द्वानी। शहर हल्द्वानी का चर्चित रेलवे अतिक्रमण का मामला जो हल्द्वानी से उठकर पूरे देश में सियासी और धार्मिक उन्माद का अखाड़ा बन गया था, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जहां न्यायालय से फौरी राहत मिलने के बाद मामले मे ठंडाई आती दिखी, लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। नगर निगम हल्द्वानी द्वारा अपनी भूमि की दावेदारी पेश करने की दी गयी तारीख समाप्त हो चुकी है, वही मामले के दायरे में आ रहे  निवासियों के लिए नगर निगम हल्द्वानी द्वारा डेड लाइन जारी करने के बावजूद केवल दो लोगों ने ही जमीनी दस्तावेज निगम में जमा कराए हैं। ऐसे में फिर मामले ने तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। सनद रहे कि नगर निगम हल्द्वानी द्वारा जारी निर्देशों के बाद अभी तक केवल दो लोगों ने ही अपने दस्तावेज जमा कर रेलवे की बताई जा रही भूमि पर अपना दावा पेश कर दिया है। हालांकि, निगम द्वारा अभी इन  दस्तावेजों जांच की जा रही है। ताकि यह पूरी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जा सके। गौरतलब है की सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि मामले को लेकर केस चल रहा है, जिसका हवाला देते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने एक विज्ञप्ति को प्रकाशित करवाया था। इस विज्ञप्ति में कहा गया था की हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लेकर शनि बाजार जाने वाली गली रोड तक रेलवे की भूमि पर कोई भी व्यक्ति या संस्था, लीज, पट्टा या नीलामी से प्राप्त, फ्री होल्ड से संबंधित भूमि का अधिग्रहण  किया है और उस पर अपना दावा करता है तो पांच अप्रैल तक निगम मे अपने प्रपत्र जमा दिखा सकता है। इस नोटिफिकेशन में यह साफ तौर पर कहा गया था की इस तारीख के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक कुल दो लोगों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा पेश किया है। इस मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जानकारी दी और बताया कि दो लोगों ने रेलवे की बताई जा रही भूमि पर अपना दावा पेश करते हुए प्रपत्र दिखाए हैं। इनकी जांच के उपरांत एक रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी।विदित है की रेलवे भूमि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद ऊंट किस करवट बैठता है।

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