Connect with us

जन मुद्दे

बनभूलपुरा रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले में दायर संशोधन पत्र हाई कोर्ट ने किया खारिज

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर संशोधन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। मामले के अनुसार 9 नवम्बर 2016 को उच्च न्यायालय ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 हफ्तों के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। न्यायालय ने कहा था कि जितने भी अतिक्रमणकारी है उनको रेलवे पी.पी.एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुवाईयाँ करें। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमे लगभग 4365 लोग मौजूद है। न्यायालय के आदेश पर इन लोगो को पी.पी.एक्ट में नोटिस दिया गया । जिनकी रेलवे ने पूरी सुनवाई कर ली है। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नही पाए गए। इनको हटाने के लिए रेलवे ने जिलाधिकारी नैनीताल से दो बार सुरक्षा के लिए पत्र दिया। जिसपर आज तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। जबकि दिसम्बर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यो को दिशा निर्देश दिए थे कि अगर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो पटरी के आसपास रहने वाले लोगो को दो सप्ताह और उसके बाहर रहने वाले लोगो को 6 सप्ताह के भीतर नोटिस देकर हटाएं, ताकि रेलवे का विस्तार हो सके। न्यायालय ने कहा कि वर्ष 2019 में न्यायालय ने आदेश दिया था कि वे पब्लिक प्रेमिसिस एक्ट के तहत भी नही आते हैं, जो इसमें आते हैं, रेलवे उन्हें नोटिस जारी कर सुनें। उसके बाद उन्होंने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। आज उसी आदेश में संशोधन के लिए अतिक्रमणकारियों की तरफ से प्रार्थनापत्र दिया गया जिसे निरस्त कर दिया है। खण्डपीठ ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका में पूरे दिन सुनवाई करते हुए कल भी जारी रखी है।

Continue Reading
You may also like...

More in जन मुद्दे

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING