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उत्तराखण्ड

हिजाब-सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, धर्मगुरुओं और उलेमाओं के ऐलान पर मुस्लिम संगठनों ने बंद किया कर्नाटक

सीएन, दिल्ली। हिजाब को लेकर उत्पन्न हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह मामला फिर तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में अब जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गयी है वहीं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का खुलकर विरोध भी होने लगा है। शीर्ष अदालत में सुनवाई से पहले ही अब कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए कर्नाटक बंद का ऐलान किया है। इसके लिए कई वीडियो जारी किए गए हैं। मुस्लिम उलेमाओ का कहना है कि उन्हें हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति है कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था में एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। धर्मगुरुओं ने समुदाय के सदस्यों को गुरुवार को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने और शांतिपूर्वक विरोध करने का आह्वान किया। हारिस ने कहा, नेताओं ने फैसला किया है कि अधिकारियों को कार्यालयों और दुकानों में नहीं जाना चाहिए और मुसलमानों के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जाएगा, लोग इस बंद में स्वैच्छिक भागीदारी करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष यासिर हसन ने बंद के आह्वान को अपने संगठन के समर्थन की घोषणा की और लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया।

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