उत्तराखण्ड
लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यशालाओं, प्रशिक्षण को प्रशिक्षक नियुक्त
सीएन, हल्द्वानी। मुख्य सूचना आयुक्त उत्तराखण्ड के निर्देशों के क्रम में जनपद स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन जनपद स्तर पर किया जायेगा। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल के आदेशों के क्रम में जनपद में विकास खण्डवार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास सेवा) को एक दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता अपीलीय अधिकारी सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी करेंगे तथा कार्यशाला के आयोजन हेतु सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्होंने नामित नोडल अधिकारियों को आदेशित किया है कि नोडल अधिकारी विकास खण्ड स्तर पर कार्यशाला, प्रशिक्षण के आयोजन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये कार्यशाला की समुचित व्यवस्था करेंगे साथ ही कार्यशाला सम्पन्न होने के उपरान्त सभी सूचनाओं से कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास खण्ड बेतालघाट में 17 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से, रामगढ में 24 अप्रैल को तथा विकास खण्ड भीमताल में 01 मई को प्रातः 11 बजे कार्यशाला का आयोजन होगा। इन विकास खण्डों हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी प्रशिक्षक को नियुक्त किया है तथा विकास खण्ड ओखलकांडा में 8 मई को प्रातः 11 बजे तथा विकास खण्ड धारी में 15 मई को प्रातः 11 बजे से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इन विकास खण्डों हेतु जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को प्रशिक्षक नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि विकास खण्ड हल्द्वानी में 17 अपै्रल को प्रातः 11 बजे से, रामनगर मे 24 अप्रैल तथा विकास खण्ड कोटाबाग में 01 मई को प्रातः 11 बजे से कार्यशाला हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास सेवा को प्रशिक्षक नियुक्त किया है।