उत्तराखण्ड
37 लोकेशन पर एएनपीआर कैमरों के माध्यम से अब ई-चालान की तैयारी
सीएन, हल्द्वानी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन वीके सिंह ने अवगत कराया वर्तमान में राज्य में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 136ए एवं केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 167ए के क्रम में राज्य में इलैक्ट्रॉनिक मॉनीट्रिरिंग एवं इन्फोर्समेंट को सुनिश्चित किये जाने की दृष्टिगत 37 लोकेशन पर ए.एन.पी.आर. कैमरों की स्थापना कर उनके माध्यम से ई-चालान किये जाने कार्यवाही की जा रही है एवं राज्य में कार्यरत इंटरसेप्टर, टास्कफोर्स एवं प्रवर्तन दलों द्वारा भी नियमित रूप से रडारगन के माध्यम से ओवरस्पीड के अभियोग में ऑनलाईन चालान किये जा रहे हैं। उक्त दोनों प्रकार की कार्यवाही के दौरान वाहन को रोककर वाहन के प्रपत्र आदि Impound करने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वाहन के पंजीयन विवरण में वाहन स्वामी का सही मोबाईल नम्बर अंकित व अपडेट ना हो तो इसके कारण वाहन स्वामी को समय पर सूचना नहीं मिल पाती। जिसके कारण चालान का ऑनलाईन भुगतान नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त वाहनों के बीमा प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र के रिन्यूवल हेतु आधार आधारित ओ.टी.पी. के दृष्टिगत भी मोबाइल नम्बर को अपडेट किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए सूचित किया है कि वह ऑनलाइन माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाइट Parivahan.gov.in के माध्यम से घर बैठे अपना वाहन का मोबाइल नम्बर अपडेट कर सकते है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर अपने वाहन के पंजीयन विवरण में सही मोबाईल नम्बर अंकित व अपडेट कराया जा सकता है।



















































