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उत्तराखण्ड

पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को गांजे की तस्करी में गिरफ्तार किया

सीएन, रामनगर। कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती गुलरघट्टी में कोतवाली पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त को गांजे की तस्करी में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार कोतवाली रामनगर की ओर से दर्ज कराया गया।
पुलिस ने बताया कि सानू पुत्र रईस अहमद उर्फ मुन्ना निवासी- नई बस्ती गुलरघट्टी रामनगर जिला नैनीताल के पास से गांजे के 74 पैकेट मिले। इनमें 0.940 किलो गांजा था। बताया कि अभियुक्त सानू, पुत्र रईस अहमद के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में वाद संख्या 38/19 धारा ¾ गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम में विगत तीन फरवरी को जनपद नैनीताल की सीमा से 06 माह की अवधि हेतु जिला बदर किया गया था। कल आठ मार्च को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रामनगर के दिशा निर्देशन में भवानीगंज क्षेत्र में चैकिंग के दौरान उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार को सूचना मिली कि जिला बदर अभियुक्त शानू, जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन कर अपने घर आया हुआ है। सूचना पर अभियुक्त शानू के घर पर तस्दीक हेतु दबिश दी गयी तो अभियुक्त नई बस्ती गुलरघट्टी स्थित अपने घर पर मौजुद मिला। चैकिंग के दौरान जिला बदर अभियुक्त शानू के कब्जे से प्लास्टिक की पन्नी 74 पैकेट में लगभग 0.940 ग्राम गांजा भी बरामद किया गया। जिस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संपूर्ण घटनाक्रम का खुलासा बलजीत सिंह भाकुनी क्षेत्राधिकारी रामनगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। गिरफ्तारी टीम में कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार सैनी,उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक श्री फिरोज आलम, उपनिरीक्षक प्रीति, रविन्द्र कुमार, कांस्टेबल गगन भण्डारी, हेमन्त सिंह, संजय सिंह शामिल थे।

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