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उत्तराखण्ड

प्रेमचन्द्र अग्रवाल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, चुनाव के दौरान विवेकाधीन कोष बांटने का आरोप

सीएन, नैनीताल । उत्तराखंड हाई कोर्ट ने निवर्तमान विधान सभाध्यक्ष व ऋषिकेश से  वर्तमान विधायक प्रेमचन्द्र चन्द्र अग्रवाल द्वारा चुनाव आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैंसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकर्ता से कहा है कि 24 घण्टे के भीतर हाईकोर्ट रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा लगाई गई आपत्तियों को दुरस्त करें। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई । मामले के अनुसार ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब पाँच करोड़ रुपया निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। जिसकी स्वीकृति विधान सभा सचिव द्वारा दी गयी है। ये डिमांड ड्राफ्ट चार हजार नौ सौ पिछत्तर रुपये प्रति व्यक्ति के नाम से बनाए गए है जिनमें  3 फरवरी व 9 की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी  याचिका में लगाये गए है। इस मामले की जाँच की जाय और जाँच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाय। याचिकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका में राज्य सरकार,चुनाव आयोग भारत सरकार ,राज्य चुनाव आयोग, जिलाधिकारी देहरादून, एसडीएम ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी व प्रेमचन्द्र अग्रवाल को पक्षकार बनाया है।

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