उत्तराखण्ड
स्मैक के साथ धरे गये आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास
सीएन, नैनीताल। द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने स्मैक के साथ धरे गए अभियुक्त शान् खान पुत्र गुलशेर खान निवासी सिरौलीकला, थाना पुलभट्टा, जिला-ऊधमसिंहनगर को एनडीपीएस अधिनियम में दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास एवं दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार 23 जुलाई 2017 को एसआई. दिनेश नाथ महंत कां, समेत पुलिस कांस्टेबल ससान अली का फिरोज खान गश्त पर थे तो सतवाल पेट्रोल पम्प, तीनपानी बाई पास शानू खान को पकड़ लिया। भागने का कारण पूछा तो उसने बताया कि साहब मेरे पास स्मैक है, मैं डर गया था। पूछताछ में उसने अपना नाम पता नाम शानू खान पुत्र गुलशेर खान, निवासी रजा मस्जिद के पास ग्राम सिलौली कला थाना पुलभट्टा ऊधमसिंहनगर बताया। जामा तलाशी पर जींस व अंडरवियर के अंदर सफेद रंग की पन्नी बरामद हुई। जिसे खोलकर देखा तो एक पारदर्शी पन्नी में हल्के भूरे रंग का पावडर व 300 सिल्वर पेपर के टुकड़े बरामद हुए। बरामद पाउडर के बारे में शानू खान ने बताया कि यही स्मैक है, जिसे मैं बहेड़ी से लाया था, हल्द्वानी मण्डी व ट्रान्सपोर्ट नगर में छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेचता हूं। तोलने पर 12 ग्राम स्मैक निकला। मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने पैरवी करते हुए करते हुए पांच गवाह परीक्षित कराए। विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट से भी स्मैक की पुष्टि हुई थी।