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उत्तराखंड : एक बार फि‍र सांप के जहर से हत्या, इस बार पत्नी को रास्‍ते से हटाया

उत्तराखंड : एक बार फि‍र सांप के जहर से हत्या, इस बार पत्नी को रास्‍ते से हटाया
सीएन, जसपुर।
हल्द्वानी में गर्ल फ्रेंड द्वारा कारोबारी को सांप से डसवा कर हत्या करने के बाद अब जसपुर में एक और मामला सामने आया है। दस दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मृत्यु के मामले में मृतका के भाई ने अपने बहनोई पर बीमा राशि हड़पने के लिए बहन को जहर का इंजेक्शन देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बहनोई समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की सांप के काटने से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उप्र के जिला मुरादाबाद के थाना भगतपुर के ग्राम कुकरझुंडी निवासी अजीत सिंह पुत्र सोवीर सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी छोटी बहन सलोनी चौधरी का विवाह 12 साल पहले ग्राम बढ़ियोवाला आमका निवासी शुभम चौधरी पुत्र विजयपाल सिंह से हुआ था। इस बीच सलोनी की एक पुत्री रीता और पुत्र गौरांग पैदा हुआ। आरोप है कि चार साल पहले उसके बहनोई का एक युवती से प्रेम प्रसंग हो गया। पति इसे लेकर सलोनी को तलाक देने का दबाव बनाता था और मारपीट करता था। मामले को लेकर कई बार पंचायत भी हुईए लेकिन बहनोई नहीं सुधरा। आरोप है कि ससुर सहित युवती ने तलाक न देने पर सलोनी को जान से मारने की धमकी दी। बीती जनवरी में काल कर सलोनी ने यह बात उन्हें बताई थी। आरोप यह भी है कि पति व ससुर ने अज्ञात वकील के जरिये सलोनी के लाखों रुपये के बीमे कराए। बीती 15 जुलाई को 25 लाख रुपये की बीमा पॉलिसी कराई गई। पति ने स्वयं को नॉमिनी बना कर दो लाख रुपये कंपनी को अदा कर दिए। वहीं चार अन्य बीमा कंपनियों से भी बीमा पॉलिसी कराई। विवाहिता के भाई के अनुसार पति, ससुर, अज्ञात वकील सहित एक युवती ने 10 अगस्त की रात झोलाछाप को बुलाकर सलोनी के बाएं पैर में जहर का इंजेक्शन लगवाया। उल्टी होने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 11 अगस्त को आरोपित पति ने फोन कर बताया कि सोते समय उसकी बहन को सांप ने काट लिया है। मामले में बीएनएस 103-1 के तहत केस दर्ज किया गया है। कोतवाल जसपुर हरेंद्र चौधरी का कहना है कि मामले में मौत के कारणों के बारे में स्पष्ट तौर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। विवेचना के मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

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