आपदा
नदियों, गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में स्नान व जलक्रीड़ा करने वालों की खैर नही
नदियों, गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में स्नान व जलक्रीड़ा करने वालों की खैर नही
सीएन, धारी/नैनीताल। प्रशासन ने गौला एवं कलसा नदी व उसकी सहायक नदियों व उनमें बने तालों, परीताल, भालूगाड़, हरीशताल, लोहाखाम ताल तथा परगना धारी की सीमा में अवस्थित समस्त नदियों, गाड़-गधेरों, तालाबों, पोखरों में कोई भी व्यक्ति एवं पर्यटक के स्नान व जलक्रीड़ा को प्रतिबंधित कर दिया है। अब इन स्थानों में स्नान व जलक्रीड़ा करने वालों की खैर नही होगी। उप जिला मजिस्ट्रेट धारी केएन गोस्वामी ने कहा है कि पदमपुरी गौला की सहायक नदी कलसा व उसमें बने परीताल में नहाते हुये बीते तीन वर्षां में चार लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने गौला की सहायक नदियों में विशेषतया वर्षाकाल, मानसून सत्र में तीव्र प्रवाह के कारण जनहानि को देखते हुये आवागमन प्रतिबंधित किया है। मजिस्ट्रेट श्री गोस्वामी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई हल्द्वानी को आदेशित किया है कि उक्त नदियों, सहायक नदियों एवं तालों में लाल रंग में मुद्रित प्रतिबंधित साइन बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा प्रतिबंधित क्षेत्र की नदियों एवं तालों में कोई भी व्यक्ति स्नान व जलक्रीडा करते हुये पाये जाने पर भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 40 के तहत संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जायेगी।