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नैनीताल

कोर्ट परिसर में बीडीसी सदस्य की हत्या के 4 आरोपियों को जिला कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट परिसर में बीडीसी सदस्य की हत्या के 4 आरोपियों को जिला कोर्ट आजीवन कारावास की सजा
सीएन, नैनीताल।
 रामनगर कोर्ट का बहुचर्चित वीरेंद्र मनराल उर्फ वीरू हत्या कांड जो बीडीसी सदस्य भी थे जिसेे आरोपियों द्वारा न्यायालय परिसर में गोली मारकर अंजाम दिया गया था। मामले में चारो हत्यारोपियो को न्यायालय ने धारा 302 हत्या व आपराधिक षड़यंत्र 120 बी रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर तीन साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त देवेंद्र सिंह को धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 1 सितम्बर 2018 को रामनगर कोर्ट परिसर के गेट के समीप इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया था जिसमे चार आरोपियों क्रमशः अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ बाऊ दर्शन सिंह व गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी सहित संजय कांडपाल को जिला जज सुजाता सिंह ने दोषी करार दिया था। मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने ठोस पैरवी करते हुवे 19 गवाहों सहित कॉल डिटेल व डीएनए रिपोर्ट भी सबूत के तौर पर पेश किये। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा के ठोस सबूतों व साक्ष्यों के बिनाह पर जिला जज सुजाता सिंह की अदालत ने चारो हत्यारोपियो को न्यायालय ने धारा 302 हत्या व आपराधिक षड़यंत्र 120 बी रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर तीन साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त देवेंद्र सिंह को धारा-25 आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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