नैनीताल
नैनीताल में महिला पर्यटक ईरम खान की हत्या करने वाला कातिल गुलजार पुलिस की गिरफ्त में आया
सीएन, नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल जैसे शहर में महिला पर्यटक ईरम खान की हत्या कर सनसनी फैलाने वाला कातिल गुलजार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। मालूम हो कि विगत 01 अगस्त 2023 को पर्यटन नगरी नैनीताल के एक प्रतिष्ठित होटल के कमरे में एक महिला पर्यटक का शव बरामद हुआ था। जिससे पूरे नैनीताल में सनसनी फैल गई।
सूचना पर मौके पहुंची थाना तल्लीताल पुलिस द्वारा शव को कब्जे पुलिस लेकर जांच प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त महिला पर्यटक एक अन्य युवक के साथ घटना से एक दिन पूर्व 31 जुलाई 2023 को उक्त होटल में रुके हुए थे परंतु युवक मौके से फरार है। रविवार को सीओ नैनीताल विभा दीक्षित ने हत्याकांड का अनावरण करते हुए मीडिया को बताया कि शव बरामद होने के बाद पुलिस द्वारा मृतक महिला के परिजनों को सूचित किया गया तो 02 अगस्त को मृतका की बहन फरहीन वारसी, पुत्री रिजवान उल हक, निवासी-लाल नगरी पंजाब नैशनल बैंक के पास मुरादाबाद उ.प्र. द्वारा थाना तल्लीताल में तहरीर दी गयी कि मौ. गुलजार पुत्र मौ. सद्दीक, निवासी करुला रहमत नगर गली नं-04 नियर गुलामे रसूल मस्जिद थाना कटघर जिला मुरादाबाद व उसके सहयोगियों नेहा, सिमरन, सिमरन की मां आसमां के द्वारा बहन का अपहरण किया गया। 31 जुलाई 2023 को नैनीताल लाकर उसकी हत्या कर दी गयी है। सीओ ने बताया कि वादी की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के आदेशों के क्रम में अभियोग के सफल अनावरण हेतु डॉ. जगदीश चंद्र, एसपी क्राइम/यातायात नैनीताल के दिशा-निर्देशन एवं विभा दीक्षित सीओ सिटी नैनीताल के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष तल्लीताल रोहतास सिंह सागर द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई। दौराने विवेचना होटल के सीसीटीवी कैमरों को चैक किया गया व अभियोग से सम्बन्धित सभी संदिग्ध व्यक्तियो के कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया। पुलिस द्वारा सभी साक्ष्य एकत्रित कर मृत्तका इरम खान का विसरा परीक्षण आरएफएसएल रुद्रपुर में कराया गया जिसमें जहर की पुष्टि हुई। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त मौ. गुलजार के विरुद्ध इरम खान द्वारा मार्च 2023 में थाना मुगलपुरा मुरादाबाद में धारा 376/377/313/504/506 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। जिसमें बाद विवेचना धारा 504/506 भादवि व धारा 67 आईटीएक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। मृत्तका इरम खान गुलजार से अलग अपने घर पर रह रही थी। अभियुक्त मृत्तका पर मुकदमा वापस लेने का दबाव डालता था इसी साजिश के तहत गुलजार इरम खान को नैनीताल लेकर आया तथा नगर के एक प्रतिष्ठित होटल में ठहरकर रात्रि में जहर देकर उसकी हत्या कारित कर दी। मृत्तका के मोबाइल व जहर देने के पश्चात मृतका द्वारा की गई उल्टियां व अन्य साक्ष्यों को गायब कर दिया गया तथा होटल से मृतका को छोड़कर होटल के कमरे का लॉक लगाकर भाग गया। विवेचना में मृत्तका इरम खान का अभियुक्त गुलजार की दूसरी पत्नी होना पाया गया तथा इन दोनों के द्वारा पूर्व में निकाह किया जाना भी पाया गया। अभियोग में साक्ष्यों के आधार पर धारा 302/201 भादवि के हत्या किया जाना पाया गया। पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए संपूर्ण साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त गुलजार को शनिवार को धारा 302/201 भादवि के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम में रोहताश सागर थानाध्यक्ष तल्लीताल, उप निरीक्षक नीरज सिंघल, हेड कानिस्टेबल शिवराज राणा, ललित राम, राजेन्द्र सिंह मेहरा, अमित कुमार पूनम राणा,
व अनिल गिरि सर्विलांस सेल हल्द्वानी शामिल रहे।
