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विधि

बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम के लिए विश्व दिवस पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर

सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सी०डि०) व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल श्रीमती पारुल थपलियाल के द्वारा “बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस” के सम्बन्ध ” पर संत सोमवारी महाराज  राजकीय इंटर कॉलेज पदमपुरी धारी ब्लॉक में  विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रारम्भ मे स्वागत अभिवादन किया गया, जिसके उपरांत सचिव द्वारा लैंगिक यौन उत्पीड़न से बालक बालिकाओं की सुरक्षा के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पर बताया गया की ,यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों, चाहे वे लड़के हों या लड़कियाँ, को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध के प्रकार के बारे मे बताया की प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरूतर प्रवेशन लैंगिक हमला लैंगिक हमला इसमे समलित है, इसमें बलात्कार, अश्लील हरकतें, अनुचित स्पर्श, अश्लील सामग्री दिखाना (जैसे मोबाइल व टीवी पर), और अश्लील बातें करना जैसे अपराध शामिल हैं। शिविर मे नशा उन्मूलन सम्बन्धित जानकारी एन डी पी एस एक्ट के बारे मे। विस्तार पूर्ण जानकारी भी दी गई। व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलाप के बारे मे भी जानकारी दी गई। शिविर प्रभारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, द्वारा कल्याणकारी योजनाओ के बारे मे छात्रों को जानकारी दी गई कार्यक्रम यशवंत कुमार,  प्रधानचार्य, समस्त अध्यापक अध्यापिका मौजूद रहे।

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