विधि
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष विधिक साक्षरता एवं जगरूकता शिविर का आयोजन
सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल व जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सिविल जज (सीडि) श सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा 11 अक्टुबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला मुख्यालय मे स्थिति राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ विद्यालय मे विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधानाचार्य तारा बोहरा द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल का स्वागत अभिनंदन किया गया, शिविर मे सचिव द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर बताया गया कि बलिकाओ को समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है। ये अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों को समाहित करते हैं। अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है।अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) को समाप्त करता है।अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत करता है (सेना या शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर)। शिविर मे घरेलू हिंसा,बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, किशोरावस्था मे जिज्ञासा वस भाग जाने और पोस्को एक्ट पर बल देते हुए विस्तारक पूर्ण जानकारी दी गई, शिविर मे रिटेनर अधिवक्ता तारा आर्या द्वारा बालिका दिवस के बारे मे विस्तार पूर्ण जानकारी देते हुए बताया की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है और लड़कियों व लड़कों के बीच व्याप्त लैंगिक असमानताओं को उजागर करता है।दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं, जैसे भेदभाव और हिंसा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है. यह दिवस बालिकाओं को सुरक्षित व स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त करने की आवश्यकता पर बल देता है. शिविर के अंतिम सत्र में प्रधानाचार्य द्वारा विधिक जानकारियाँ को महत्वपूर्ण बताते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया गया, उक्त शिविर मे यशवंत कुमार, जितेंद्र बिष्ट, सहित समस्त अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे..
