उत्तराखण्ड
ईई पीएमजीएसयाई कपकोट से होगी 5000 की वसूली
सीएन, नैनीताल। राज्य सूचना आयोग के आदेश का पालन न करने पर लोक सूचना अधिकारी व अधिशाषी अभियंता पीएमजीएसयाई कपकोट से 5000 की वसूली करने के आदेश आयोग ने दिये हैं। क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता हुकुम सिंह बसेड़ा ने पूर्व में उक्त कार्यालय से कुछ सूचनाएं उपलब्ध करने हेतु आवेदन किया था। परन्तु जब ऊक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई तो बसेड़ा द्वारा संबंधित अपीलीय अधिकारी/अधिशाषी अभियन्ता पीएमजीएस के यह प्रथम अपील की जिस के उपरान्त भी बसेड़ा को सूचना नहीं दी गई जिस पर दितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की गई जहा सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा संबंधी विभाग के लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया गया की आवेदक को सही सूचना 1 माह के भीतर दे जिसके बाद भी आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई। जिसके बाद आवेदक द्वारा पुनः आयोग को शिकायत की जिसके उपरांत भी आवेदक को सूचना नही दी गई जिस पर आयोग द्वारा 16जून को अपना अंतिम आदेश पारित करते हुए उक्त लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी पर 5000/ का अर्थ दंड आरोपित किया गया है।