उत्तराखण्ड
न्यायमूर्ति रितु बाहरी हो सकती हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस
न्यायमूर्ति रितु बाहरी हो सकती हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस
सीएन, नईदिल्ली/नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम ने पंजाब/हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति रितु को उत्तराखंड हाईकोर्ट की नई चीफ जस्टिस बनापये जाने की शिफारिश न्याय मंत्रालय से की है। अपने पत्र में कोलोजियम ने कहा है कि 26 अक्टूबर 2023 को न्यायमूर्ति विपिन सांघी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में एक रिक्ति उत्पन्न हुई है। इसलिए उस कार्यालय में नियुक्ति की जानी आवश्यक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया ज्ञापन का पैरा 3 निम्नानुसार प्रदान करता है। मुख्य न्यायाधीशों के चयन के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसे चयन के प्रयोजनों के लिए, न्यायाधीशों की परस्पर वरिष्ठता को उनके अपने उच्च न्यायालय में उनकी वरिष्ठता के आधार पर गिना जाएगा। नियुक्ति पर विचार मुख्य न्यायाधीश योग्यता और सत्यनिष्ठा के अधीन वरिष्ठता की कसौटी पर आधारित होंगे। न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है। उन्हें 16 अगस्त 2010 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अपने मूल उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, 1986 में बार में नामांकन के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अभ्यास किया। यहां आपको बताते चलें प्रस्ताव पर अंतिम मुहर न्याय मंत्रालय केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बाद ही नियुक्ति मुकम्मल मानी जाती है।