उत्तराखण्ड
नंदानगर नाबालिग छेड़छाड़ मामला : प्रदर्शन तोड़फोड़ को देखते हुए इलाके में लागू हुई धारा
नंदानगर नाबालिग छेड़छाड़ मामला : प्रदर्शन तोड़फोड़ को देखते हुए इलाके में लागू हुई धारा
सीएन, नंदानगर। चमोली जिले के घाट स्थित नंदानगर में धारा 163 लगा दी गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने धारा 163 लगाने का कारण बताते हुए आदेश जारी किया है। दरअसल नंदानगर में एक नाई पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने का आरोप हैण् पुलिस आरोपी नाई को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदानगर में एक नाई द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप के बाद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा हैण् लोगों ने इस घटना के विरोध में 1 और 2 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। अब उप जिला मजिस्ट्रेट ने इलाके में धारा 163 लगा दी है। नंदानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी सोमवार 2 सितंबर को यूपी के नजीबाबाद से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इसके बाद भी 2 सिंतबर को नंदानगर में धरना प्रदर्शन हुआ। ये देखते हुए चमोली के उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने नंदानगर घाट के संपूर्ण क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में धारा 163 लगा दी है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है, उसमें लिखा है कि. थाना नंदानगर घाट जिला चमोली में गंभीर आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। घटना के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए दिनांक 1 एवं 2 सितंबर 2024 को लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शांति.व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा. 163 लगाया जाना नितांत आवश्यक है।