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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की सजा
सीएन, नई दिल्ली। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी अदालत ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में उन्हें यह सजा सुनाई गई है। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड के बड़े भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई है, जबकि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों ने अदालत में गवाही दी। पूर्व मंत्री परवेज खट्टक ने बताया कि 2019 में हुई बैठक में एक गुप्त दस्तावेज पेश किया गया था। इसी प्रकार इमरान के पूर्व प्रधान सचिव आजम खान ने गवाही दी कि इस दस्तावेज को मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करने के लिए मंजूरी मांगी गई थीं इस मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि 190 मिलियन की राशि के समायोजन के बाद ही एक ट्रस्ट बनाया गया जिससे उसकी वैधता और उद्देश्य पर सवाल खड़े हुए थे। इस फैसले की घोषणा जज नासिर जावेद राणा ने अडियाला जेल में अस्थायी कोर्ट में की। दोनों पर 10 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दरअसल डॉन की एक ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक हाई सिक्योरिटी के बीच बुशरा बीबी को कोर्ट से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि इमरान पहले से ही जेल में थे। यह मामला 27 फरवरी 2024 को चुनावों के तुरंत बाद दर्ज किया गया था। सुनवाई से पहले पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने मीडिया से कहा था कि पिछले दो वर्षों में जो अन्याय हुआ है उसके आधार पर अगर निष्पक्ष फैसला लिया गया तो इमरान और बुशरा को बरी कर दिया जाएगा। खान को गिरफ्तार करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने पिछले साल के अंत में ट्रस्ट को दान की गई जमीन के बारे में जवाब देने के लिए हुसैन को तलब किया था। मंत्री ने कहा कि ट्रस्ट के पास करीब 60 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत सात अरब पाकिस्तानी रुपये 24.7 मिलियन डॉलर है और खान के पहाड़ी घर के करीब इस्लामाबाद में जमीन का एक और बड़ा टुकड़ा है। पंजाब राज्य के झेलम जिले में 60 एकड़ का यह भूखंड विश्वविद्यालय का आधिकारिक स्थल है, लेकिन वहां बहुत कम निर्माण हुआ है।