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क्राइम

श्यामखेत में 28 अवैध भवनों को प्राधिकरण करेगा ध्वस्त, नोटिस चस्पा

सीएन, नैनीताल। जिला विकास प्राधिकरण ने श्यामखेत, कहलक्वीरा, रामगढ़ रोड व भवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुए अवैध निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण की सूची जारी कर दी है। ध्वस्तीकरण मामले में क्षेत्र के ऐसे 28 लोगों को चिह्नित किया गया है। प्राधिकरण न नोटिस जारी करते हुए अहा है कि अवैध निर्माणकर्ता स्वयं निर्माण का ध्वस्तीकरण कर लें अन्यथा बलपूर्वक ध्वस्तीकरण किया जायेगा।
इस संबंध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इन सभी भवन निर्माणकर्ताओं को प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे और वाद विचाराधीन थे। बताया कि सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद भी विपक्षीगणों ने न तो अपना पक्ष प्रस्तुत किया और न ही कोई संतोषजनक उत्तर दिया। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए हैं। सचिव जिला विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखंड नियोजन एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 के अंतर्गत उपरोक्त 28 निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित द्वारा अपना पक्ष न दिये जाने के कारण ध्वस्तीकरण के आदेश किये गए है जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। मालूम हो कि यहां अवैध निर्माणकर्ताओं में अधिकांश बाहरी राज्यों के लोग शामिल हैं। कभी फल व शाक भाजी उत्पादन के लिए मशहूर यह इलाका कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया है। बाहरी राज्यों से आकर लोगों ने यहां होटल, रिर्जाट व भवनों का निर्माण किया है। कई लोगों ने तो सरकारी भूमि भी कब्जा रखी है।

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