Connect with us

क्राइम

नकली दवाओं का कारोबार अब न होगा आसान, ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तारी का अधिकार

नकली दवाओं का कारोबार अब न होगा आसान, ड्रग इंस्पेक्टरों को गिरफ्तारी का अधिकार
सीएन, देहरादून।
उत्तराखंड सरकार ने नकली और नशीली दवाओं की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को पुलिस थाना प्रभारी के समान अधिकार दे दिए हैं। इससे अब ड्रग इंस्पेक्टरों को दवाओं से संबंधित मामलों की जांच करने और गिरफ्तारी करने का अधिकार मिल गया है। सचिव स्वास्थ्य राधिका झा की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में नकली और मिलावटी दवाओं की जांच पुलिस से नहीं कराने को लेकर आदेश दिए थे। इसके बाद अब राज्य सरकार ने ड्रग इंस्पेक्टरों को इस तरह के मामलों की जांच के लिए अधिकार दे दिए हैं। इसके साथ ही नशीली दवाओं की बिक्री के संदर्भ में भी ड्रग इंस्पेक्टरों को यह अधिकार दिए गए हैं। उत्तराखंड के साथ ही देश के कई राज्यों में नकली और मिलावटी दवाइयों के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। भगवानपुर समेत विभिन्न हिस्सों से नकली दवा का कारोबार सामने आया। प्रदेश में नशीली दवाओं का प्रचलन भी बढ़ रहा है। पुलिस मुकदमे भी दर्ज कर रही है लेकिन बाद में कोर्ट में आरोपी इस वजह से छूट जा रहे थे कि ऐसे मामलों की जांच पुलिस कर ही नहीं सकती। इसके बाद सरकार ने ड्रग ऐक्ट के साथ नारकोटिक एंड साइकोट्रापिक दवा की जांच व एफआईआर के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों को पुलिस थाना प्रभारी के समान अधिकार दे दिए हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार नशीली गोलियों की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में पूर्व में सरकार ने नशे के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली नारकोटिक व साइक्रोटॉपिक दवाओं का स्टॉक तय कर दिया है। इन दवाओं का उपयोग नशे के रूप में किए जाने की शिकायत के बाद यह आदेश किए गए। इसके बाद होलसेलर व रिटेलर को तय मात्रा से अधिक दवा रखने की इजाजत नहीं रही और उन्हें इन दवाओं की बिक्री का हिसाब भी रखना होगा। इससे मेडिकल स्टोर उक्त दवाओं की बिक्री मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे।

Continue Reading
You may also like...

More in क्राइम

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING