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एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज, मस्जिद कमेटी को झटका

एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की याचिका खारिज, मस्जिद कमेटी को झटका
सीएन, इलाहाबाद।
ज्ञानवापी विवादित मामले का एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं है। वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। अब ज्ञानवापी का सर्वे जारी रहेगा। एएसआई ज्ञानवापी परिसर में बिना इमारत के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम कर सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सर्वे से सच्चाई बाहर आएगी। मामला कोर्ट में विचाराधीन है जो फैसला आएगा स्वागत योग्य होगा। मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मुस्लिम पक्ष के वकील आज ही सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन अपील दाखिल करेंगे। याचिका में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की जाएगी। हिंदू पक्ष वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अब जिला जज का फैसला तुरंत प्रभावी हो गया है। अब ये प्रशासन पर है कि सर्वे कितना जल्दी शुरू हो सकता है। आज अंजुमन इंतजामी की याचिका को खारिज कर दिया है कि जिसमें कहा गया था कि सर्वे से इमारत को नुकसान होगा। अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो हम लोग भी वहां मौजूद रहेगें। एएसआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इमारत में कोई नुकसान नहीं होगा। कोर्ट ने कहा है एएसआई का सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और जिला जज के आदेश को तुरंत लागू किया जाये। एएसआई ज्ञानवापी परिसर में बिना इमारत के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम कर सकता है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे होगा. हिन्दू पक्ष ने वजुखाने के सील्ड इलाक़े को छोड़कर बाक़ी परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाराणसी ज़िला कोर्ट से की थी। ज़िला अदालत में सर्वे को मंज़ूरी दी थी लेकिन जैसे ही सर्वे शुरू हुआ, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई करते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हाईकोर्ट में अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आज आये फ़ैसले में हाईकोर्ट ने सर्वे की इजाज़त दे दी है।ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इंकार किया है।

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