विधि
स्थायी लोक अदालत : जल संस्थान नैनीताल ने किया सीवर की समस्या का समाधान
स्थायी लोक अदालत : जल संस्थान नैनीताल ने किया सीवर की समस्या का समाधान
सीएन, नैनीताल। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, प्रार्थी प्रदीप कुमार साह द्वारा एक प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मेट्रोपॉल होटल कम्पाउण्ड और रॉयल होटल कम्पाउण्ड, मल्लीताल के बीच बहने वाले नाले, नाला संख्या-21 में लगातार कई वर्षों से बह रही सीवर लाइन के मेनहॉल, ऑवर फ्लो हो रही हैं, जिससे सीवर का पानी नैनी झील में समा रहा है तथा वहीं पानी नगरवासी पीते है। अतः विपक्षी कुमाउं जल संस्थान, नैनीताल से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आदेश चाहा गया। अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण अकरम परवेज और दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत एक सुलहनामा के आधार पर किया गया तथा विपक्षी की ओर से प्रस्तुत समझौतानामा में बताया गया है कि जल संस्थान, नैनीताल द्वारा प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित सीवर की समस्या का समाधान कर दिया गया है एवं नाले की सफाई करा दी गई है तथा भविष्य में भी नाले की सफाई कराई जाती रहेगी। इस समझौतेनामें पर प्रार्थी पूर्ण रूप से संतुष्ट है। स्थायी लोक अदालत में लोग जन उपयोगी सेवाएं से सम्बन्धित अपनी जन उपयोगी शिकायत जैसे बीमा सेवा, दूरसंचार विद्युत, अस्पताल सेवा, जल सेवा, लोक सफाई, भू-सम्पदा, परिवहन सेवा, वित्तीय व बैंकिंग आदि जन उपयोगी सेवाओं से सम्बंधित मामले स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में पेश कर सकते है। लोग अपनी जनउपयोगी सेवाओं की शिकायत का निवारण जल्दी व निःशुल्क करा सकते है। विधिनुसार स्थायी लोक अदालत का प्रयास आवेदनपत्र/प्रार्थनापत्र में वर्णित विवादित बिन्दुओं को सुलह एवं समझौते के अनुसार निस्तारण का रहेगा, जिसमें आवेदक/प्रार्थी/शिकायतकर्ता एवं विपक्षी/उत्तरदाता का सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। सुलह एवं समझौता न होने की दशा में वाद का निस्तारण साक्ष्य लेकर, गुण-दोष पर किया जायेगा।