विधि
सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाईटी को दिया ओदश स्थायी लोक अदालत नैनीताल के माध्यम से त्वरित न्याय
सीएन, नैनीताल। स्थायी लोक अदालत, नैनीताल में एक मामलें सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी, तिकोनिया, हल्द्वानी के विरूद्ध दायर हुआ, जिसमें आवेदक देवेन्द्र सिंह अधिकारी पुत्र दिवान सिंह अधिकारी द्वारा स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि उसके द्वारा सहारा मनो बेनिफिट नामक स्कीम के तहत एक पासबुक जिसमें प्रतिमाह 500 रूपये जमा कर 5 साल की अवधि के लिए जिसकी परिपक्वता मूल्य 36957 रूपये थी। आरडी करायी गयी थी। स्थायी लोक अदालत में मामला आज सुनवाई के लिए रखा गया था जिसमें सुनवाई की गई। मामलें अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत, नैनीताल सुबीर कुमार एवं सदस्यगण श्री अकरम परवेज और श्री दर्शन सिंह की उपस्थिति में मामले का निस्तारण करा गया और विपक्षी सहारा क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 तिकोनिय, हल्द्वानी को पंचाट तैयार कर आदेशित किया गया की वह प्रार्थी देवेन्द्र सिंह अधिकारी को उसके द्वारा जमा कि गई 30000 रूपये 20 दिसंबर.2017 से वास्तिविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित भुगतान करें।
.