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बजट 2024: कैंसर की 3 दवाएं होंगी सस्ती, मेडिकल उपकरणों पर भी मिलेगी छूट, इनकम टैक्स में किया बदलाव
बजट 2024: कैंसर की 3 दवाएं होंगी सस्ती, मेडिकल उपकरणों पर भी मिलेगी छूट, इनकम टैक्स में किया बदलाव
सीएन, नईदिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट के दौरान उन्होंने कैंसर मरीजों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली 3 दवाओं की कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी जिससे इन दवाओं की कीमत कम हो जाएगी। इससे लाखों मरीजों को सीधा फायदा होगा। इसके अलावा एक्सरे मशीन समेत कई मेडिकल उपकरणों पर भी छूट दी जाएगी। इससे लोगों को राहत मिल सकेगी। बजट में मोबाइल फोन और पार्ट्स. पीसीबी और मोबाइल फोन चार्जर पर कस्टम ड्यूटी 15 फीसदी घटाई गई। 25 आवश्यक खनिजों पर सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोलर सेल और सोलर पैनल के निर्माण की वस्तु पर टैक्स में छूट दी गई है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह फीसदी किया गया। प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटकर अब 6.4 फीसदी हुआ। कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा, मछली फीड पर सीमा शुल्क को घटाकर पांच फीसदी किया गया है। कस्टम ड्यूटी घटने की वजह से मोबाइल फोन और चार्जर भी सस्ता हो जायेगा। मछलियां और चमड़े से बने सामान भी सस्ते होंगे। इसके अलावा सोने.चांदे से बने गहने भी सस्ते होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स पर बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने नई टैक्स व्यवस्था के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन की राशि को भी बढ़ाकर 20 से 25 हजार कर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने ऐलान में इनकम टैक्स एक्ट 1961 की पूर्ण समीक्षा की बात कही है। इस काम को 6 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्टार्टअप्स को राहत देते हुए एंजेल टैक्स को खत्म कर दिया है। वित्त मंत्री ने एलटीसीजी की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि चुनिंदा शार्ट टर्म गेन्स 20 प्रतिशत रहेगा। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल 12.5 प्रतिशत रहेगा। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है। इस व्यवस्था में तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। कहा सीतारमण जनता ने हमारी सरकार को भारत को मजबूत विकास और सर्वांगीण समृद्धि के पथ पर ले जाने का अनूठा अवसर दिया है।