जन मुद्दे
मूल स्थान व थाने से चरित्र प्रमाण के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करने पर ही उत्तराखंड में कार्य कर सकेंगे बाहरी राज्यों के लोग
सीएन, देहरादून। उत्तराखण्ड में बाहरी राज्यों से आकर कार्यरत और निवास कर रहे लोगों के सत्यापन में अब संसोधन कर दिया है। जिसके तहत बाहरी राज्यों से आने वाले को अब मूल स्थान व थाने से चरित्र प्रमाण के साथ शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उत्तराखण्ड में बाहरी राज्यों से आकर कार्यरत एवं निवासरत व्यक्तियों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत एसओपी में संशोधन किया गया है। जिसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 83 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सत्यापन के सम्बन्ध में कूटरचित दस्तावेज या गलत शपथपत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। प्रदेश पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि बाहरी राज्यों को भेजे गये कतिपय सत्यापन प्रपत्रों पर सम्बन्धित बाहरी जनपद व थाने से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है।
























