उत्तराखण्ड
एचसी ने श्रमिकों की छटनी किए जाने के मामले में 302 श्रमिकों के हित में निर्णय दिया
सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सिडकुल पंतनगर स्थित भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रो मैक्स) कम्पनी द्वारा वर्ष 2018 में 302 श्रमिकों की छटनी किए जाने के मामले में302 श्रमिकों के हित में निर्णय दिया है। न्यायालय ने कम्पनी की याचिका को भी निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हल्द्वानी के औद्योगिक विवाद अभिकरण के निर्णय को सही ठहराया है
सिडकुल की मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रो मैक्स) श्रमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2018 में औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी में वाद दायर कर कहा था कि कम्पनी ने 302 श्रमिकों की छटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25एन के विरुद्ध जाकर कर दी है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई कम्पनी 100 से अधिक श्रमिकों की छटनी करती है तो उसको पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी और साथ मे श्रमिकों को तीन माह का नोटिस दिया जाएगा। अभिकरण में सुनवाई के दौरान कम्पनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनपर केंद्रीय औद्योगिक अधिनियम लागू नहीं होता है।उन पर राज्य के औद्योगिक अधिनियम लागू होते है। राज्य के नियमों के तहत उन्होंने इन श्रमिकों की छटनी की है। औद्योगिक विवाद अभिकरण ने कम्पनी के इस तर्क को निरस्त करते हुए श्रमिकों के हित मे निर्णय देते हुए कहा कि कम्पनी पर केंद्रीय औद्योगिक नियमावली 1947 की धारा 25 एन के रूल ही लागू होते है।इसलिए कम्पनी द्वारा की गई छटनी अवैध है। इस आदेश को कम्पनी द्वारा उच्च न्यायलय में 2020 में चुनौती दी । सुनवाई के दौरान कम्पनी द्वारा यह भी कहा गया कि 144 श्रमिकों ने मुआवजा भी ले लिया है अब उनका कोई अधिकार नही बनता है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 एन(सात) के तहत मुआवजा लेने से छटनी वैध नही हो सकती। उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि बिना मुआवजा लिए श्रमिकों का।