Connect with us

उत्तराखण्ड

एचसी ने श्रमिकों की छटनी किए जाने के मामले में 302 श्रमिकों के हित में निर्णय दिया

सीएन, नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने सिडकुल पंतनगर स्थित भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रो मैक्स) कम्पनी द्वारा वर्ष 2018 में 302 श्रमिकों की छटनी किए जाने के मामले में302 श्रमिकों के हित में निर्णय दिया है। न्यायालय ने कम्पनी की याचिका को भी निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने हल्द्वानी के औद्योगिक विवाद अभिकरण के निर्णय को सही ठहराया है
सिडकुल की मैसर्स भगवती प्रोडक्ट लिमिटेड (माइक्रो मैक्स) श्रमिक यूनियन द्वारा वर्ष 2018 में औद्योगिक विवाद अभिकरण हल्द्वानी में वाद दायर कर कहा था कि कम्पनी ने 302 श्रमिकों की छटनी केंद्रीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25एन के विरुद्ध जाकर कर दी है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कोई कम्पनी 100 से अधिक श्रमिकों की छटनी करती है तो उसको पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी और साथ मे श्रमिकों को तीन माह का नोटिस दिया जाएगा। अभिकरण में सुनवाई के दौरान कम्पनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनपर केंद्रीय औद्योगिक अधिनियम लागू नहीं होता है।उन पर राज्य के औद्योगिक अधिनियम लागू होते है। राज्य के नियमों के तहत उन्होंने इन श्रमिकों की छटनी की है। औद्योगिक विवाद अभिकरण ने कम्पनी के इस तर्क को निरस्त करते हुए श्रमिकों के हित मे निर्णय देते हुए कहा कि कम्पनी पर केंद्रीय औद्योगिक नियमावली 1947 की धारा 25 एन के रूल ही लागू होते है।इसलिए कम्पनी द्वारा की गई छटनी अवैध है। इस आदेश को कम्पनी द्वारा उच्च न्यायलय में 2020 में चुनौती दी । सुनवाई के दौरान कम्पनी द्वारा यह भी कहा गया कि 144 श्रमिकों ने मुआवजा भी ले लिया है अब उनका कोई अधिकार नही बनता है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 एन(सात) के तहत मुआवजा लेने से छटनी वैध नही हो सकती। उनका भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि बिना मुआवजा लिए श्रमिकों का।

Continue Reading
You may also like...

More in उत्तराखण्ड

Trending News

Follow Facebook Page

About

आज के दौर में प्रौद्योगिकी का समाज और राष्ट्र के हित सदुपयोग सुनिश्चित करना भी चुनौती बन रहा है। ‘फेक न्यूज’ को हथियार बनाकर विरोधियों की इज्ज़त, सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के प्रयास भी हो रहे हैं। कंटेंट और फोटो-वीडियो को दुराग्रह से एडिट कर बल्क में प्रसारित कर दिए जाते हैं। हैकर्स बैंक एकाउंट और सोशल एकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। चंद्रेक न्यूज़ इस संकल्प के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर दो वर्ष पूर्व उतरा है कि बिना किसी दुराग्रह के लोगों तक सटीक जानकारी और समाचार आदि संप्रेषित किए जाएं।समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी को समझते हुए हम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ सकें, इसके लिए आपका प्रोत्साहन हमें और शक्ति प्रदान करेगा।

संपादक

Chandrek Bisht (Editor - Chandrek News)

संपादक: चन्द्रेक बिष्ट
बिष्ट कालोनी भूमियाधार, नैनीताल
फोन: +91 98378 06750
फोन: +91 97600 84374
ईमेल: [email protected]

BREAKING