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लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना

सीएन, नई दिल्ली: लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा के साथ 60 लाख का जुर्माना, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अज सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाने के साथ 60 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटोल के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है।

यहां बता दें कि बता दें कि चारा घोटाले के अन्य चार मामले में लालू प्रसाद यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं। वहीं, डोरंडा कोषागार के मामले में कुल 99 आरोपी थे। इसमें से 24 को बरी किया गया था, वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को आज डोरंडा कोषागार के अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने five years की सजा सुनाने के साथ 60 लाख का जुर्माना भी लगाया है। लालू प्रसाद के अलावा 38 अन्य को भी कर्ट ने दोषी ठहराया था।

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रांची स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने सभी दोषियों को सजा सुनाई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभा को बारी-बारी से सजा सुनाई गई। राजद अध्यक्ष ने रिम्स में सजा सुनी। बता दें कि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू समेत सभी 38 आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। लालू प्रसाद को स्वास्थ्य कारणों से जेल प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेज दिया था। लालू यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं। अब लालू प्रसाद यादव के वकील हाई कोर्ट जाएंगे। वहां बेल पिटीशन फाइल किया जाएगा। इसमें तर्क दिया जाएगा कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट ली है।

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