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उत्तराखण्ड

रैगिंग प्रकरण पर कालेज प्रशासन को 20 तक की मोहलत

  1. सीएन, नैनीताल।  हल्द्वानी स्थित सरकारी मेडिकल कालेज में रेगिंग जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण में सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज की ओर से बुधवार को जवाब पेश नहीं किया गया।
    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुए कालेज प्रशासन को जवाब पेश करने के लिये 20 अप्रैल तक की अंतिम मोहलत दे दी है।
    अदालत को बताया गया कि कालेज परिसर में सीसीटीवी कैमरों ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। कॉलेज में 18 सीसीटीवी कैमरे नये लगाये गये हैं और 91 को दुरूस्त किया गया है। इससे रैगिंग पर रोक लग सकेगी। अदालत ने कालेज प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि समाचार पत्रों में रैगिंग के आरोपी छात्रों पर 5000 का अर्थदंड लगाने की बात कही गयी है।
    दूसरी ओर याचिकाकर्ता सचिदानंद डबराल की ओर से रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए मामले की विस्तृत जांच की मांग की गयी लेकिन अदालत याचिकाकर्ता की मांग से सहमत नजर नहीं आयी। अंत में अदालत ने कालेज को जवाब पेश करने के लिये 20 अप्रैल तक की मोहलत दे दी।
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