क्राइम
हरियाणा के पूर्व सीएम को चार साल की जेल की सजा, 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना
कोर्ट ने सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियों को सीज करने का दिये आदेश
सीएन, नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढल शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए ओमप्रकाश चौटाला पर 50 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाते हुए उसकी सिरसा, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की संपत्तियों को सीज करने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके साथ ही जुर्माना राशि में 50 लाख रुपये सीबीआइ को देने का आदेश दिया। अदालत ने कोर्टरूम से ही ओमप्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अदालत ने मामले में अपील याचिका दायर करने के लिए दस दिन की मोहलत देने की ओमप्रकाश चौटाला के अधिवक्ता की अपील को ठुकराते हुए कहा कि आप दिल्ली हाई कोर्ट जाइए। अदालत ने बृहस्पतिवार को मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले की कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने 21 मई को 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था।