विधि
नाबालिग की पिटाई के बाद आत्महत्या मामले में आरोपी रेहान की जमानत अर्जी खारिज
नाबालिग की पिटाई के बाद आत्महत्या मामले में आरोपी रेहान की जमानत अर्जी खारिज।
सीएन, हल्द्वानी/नैनीताल। नाबालिग की पिटाई व बाद में आत्महत्या मामले में मुख्य आरोपी रेहान खान की जमानत अर्जी कोर्ट में खारिज कर दी है मामले में मुख्य आरोपी रेहान की जमानत अर्जी शनिवार को अपर मुख्य मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडेय हल्द्वानी के न्यायालय में पेश करी गयी जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया न्यायालय ने तथ्यों के परीक्षण के बाद जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। बताते चले कि 17 वर्षीय युवक देव शाह जन्मदिन की पार्टी में गया था जहाँ से लौटते समय नैनीताल रोड पर कुछ लोगो से कार की टक्कर हो गयी जिसके बाद रेहान व अन्य लोगो ने मिलकर देव की जबरदस्त पिटाई कर दी जिससे उसे कई चोटे लगी मारपीट की घटना सी सी टी वी में भी रिकॉर्ड है घटना के बाद देव ने देर रात घर पर आत्महत्या कर ली देव की पिता ने कोतवाली में मारपीट जान से मारने की धमकी के साथ ही उनके पुत्र को आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट काठगोदाम थाने में दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया शनिवार को आरोपी रेहान की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी।