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मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल दोषी करार, सूरत की कोर्ट ने सुनाया फैसला

मोदी सरनेम वाले मानहानि मामले में राहुल गांधी दोषी करार, सूरत की कोर्ट ने सुनाया फैसला
सीएन, सूरत।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरनेम वाले मानहानि के मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सूरत की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 500 में था। आईपीसी की धारा 500 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2019 में मानहानि का आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी से जुड़ा है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष (जीपीसीसी) अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहले ही राहुल गांधी के आगमन के मद्देनजर तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सूरत में मौजूद हैं। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।

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