उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : अब साल में 4 बार दर्ज करा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम
उत्तराखंड : अब साल में 4 बार दर्ज करा सकेंगे वोटर लिस्ट में नाम
सीएन, देहरादून। भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों के बाद उत्तराखंड मतदाता सूची में बदलाव किया गया है। अब मतदाता साल में 4 बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। अब निर्वाचन आयोग ने समय में बदलाव किया है। जिन किशोरों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे अब साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करा पाएंगे और मतदाता पहचान पत्र बनवा पाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्वालीफाइंग डेट में हुए बदलाव के अनुसार अब साल में 4 बार मतदाता निर्वाचक नियमावली में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हर साल इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि यह बदलाव भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों को आधार पर किया गया है। उन्होंने बताया कि इन्हीं तिथियों के आधार पर अब लोग मतदान सूची में अपना नाम दाखिल करा सकते हैं और त्रुटि भी ठीक करा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपना आधार नंबर देने की भी अपील की है।


























































