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क्राइम

फर्जी आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि का विरासतन नामान्तरण, आयुक्त ने दिए जांच, प्राथमिकी एवं अनुशासनिक कार्यवाही के निर्देश

सीएन, नैनीताल। ग्राम सभा मल्ला निगलाट, पट्टी पाडली तहसील श्री कैंचीधाम, जिला नैनीताल के समस्त निवासियों ने आयुक्त, कुमाऊं मण्डल दीपक रावत को एक शिकायत देकर बताया गया कि ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने स्वयं को केशवदत्त पुत्र चन्द्रमणी का वारिस बताकर खतौनी में अपना नाम दर्ज करा लिया है। शिकायतकर्ता मनिक मेहरा ग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रतिदिन जांचते थे। इसी से इस फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आई। ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम मल्ला निगलाट में ओम प्रकाश पुत्र केशवदत्त नाम का कोई व्यक्ति न तो रहता है और न ही वहां का निवासी है। मौजूदा खतौनी में दर्ज केशवदत पुत्र चन्द्रमणी नाम का भी कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहता। ग्रामवासियों का कहना है कि ओम प्रकाश एक फर्जी व्यक्ति है और ग्राम निगलाट के खाता संख्या 08 में उसके कब्जे या काश्त में कोई भूमि नहीं है। ग्रामवासियों ने इस संबंध में कार्यवाही का अनुरोध किया। आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए 30 सितंबर को समस्त ग्रामवासियों, तहसीलदार श्री कैंचीधाम, राजस्व कार्मिकों एवं अन्य पक्षकारों को नैनीताल कार्यालय में बुलाकर सुनवाई की। सुनवाई में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि केशवदत्त की मृत्यु वर्ष 1983 में हो चुकी थी। इसके बावजूद वर्ष 2026 में फर्जी आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि पर वारिसान दर्ज कराया गया।प्रथम दृष्टया रजिस्ट्री में लगाया गया आधार कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति का बताया जा रहा है, जिसकी आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है, जबकि रजिस्ट्री में उक्त व्यक्ति की आयु 73 वर्ष दर्शाई गई है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाया कि इस प्रकरण में श्री नरेश पाण्डे, श्रीमती संध्या बोराए कर्नल विवेक भट्ट (निवासी रामगढ़), श्री संजय बोहरा, ग्राम डोब की प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी तथा श्री हिमांशु (निवासी गोलापार) शामिल हैं। तहसील श्री कैंचीधाम के कानूनगो द्वारा 21 अगस्त को विरासतन नामान्तरण पारित किया गया और ठीक एक माह बाद उक्त भूमि श्रीमती संध्या बोरा द्वारा क्रय कर ली गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त कुमाऊं मण्डल ने जिलाधिकारीए नैनीताल को निर्देशित किया है किः प्रकरण में लैण्ड फ्रॉड की जांच की जाए, आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के कूटरचित होने की जांच की जाए और ऐसा पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, संबंधित राजस्व कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए। आयुक्त ने जनसामान्य से अपील की है कि वे अपनी भूमि के अभिलेखों पर नियमित नज़र रखें और किसी भी संदिग्ध प्रविष्टि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।

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