नैनीताल
सोनपापड़ी, शहद, बाल मिठाई, खोया, गुलाब जामुन और सरसों तेल के कुल 06 खाद्य नमूने जांच को भेजे
सीएन, नैनीताल। आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर श्रीकैंचीधाम क्षेत्र के खींना पानी, सुयालबाड़ी, काकड़ीघाट, छडा, खैरना, गरमपानी, कैंचीधामआदि में मिठाई प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट,एवं किराना की एक दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का संयुक्त टीम द्वारा सघन निरीक्षण किया गया व अलग अलग विक्रेताओं से गुणवत्ता जांच हेतु संदेह के आधार पर सोनपापड़ी, शहद,बाल मिठाई, खोया, गुलाब जामुन और सरसो तेल के कुल 06 खाद्य नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं साथ ही एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुपालन न करने पर 01 प्रतिष्ठान को नोटिस दिया जिनका 15 दिन में अनुपालन न होने पर कोर्ट चालान की कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत धारा 55 में 2 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही कालातीत खाद्य सामग्री के लिए अलग ड्राप बॉक्स रखने के विशेष निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अभय कुमार सिंह द्वारा भीमताल व भवाली में 10 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और 06 विभिन्न किस्म के खाद्य नमूने जिनमे पेठा,बेसन लड्डू,बूँदी लड्डू बतिशा व बेसन को प्रयोशाला जांच हेतु भेज जा रहा है वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि जनपद में आगामी त्योहारी सीजन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है साथ ही निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को विक्रय करने,बिना बिल के खरीद न करने और स्टॉक का विवरण रखने,कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय एवं भंडारण न करने ,अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करने के विशेष निर्देश दिए। किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना ही विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु व भंडारण हेतु व्यापारियों को आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता व शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त कार्यवाही में असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत,वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान ,वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह, राजस्व विभाग से मौ शकील राजस्व उपनिरीक्षक खैरना व अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।


















































