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विधिक साक्षरता शिविर में मानव तस्करी रोकथाम के बावत विस्तार से जानकारी दी

सीएन, नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल पारुल थपलियाल के द्वारा पंचायत भवन जंगलियागांव, भीमताल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मानव तस्करी एक गैरकानूनी कृत्य है जिसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से बल, धोखाधड़ी या दबाव के माध्यम से मनुष्यों को फंसाना, परिवहन करना, स्थानांतरित करना, आश्रय देना या खरीदना शामिल है। इस शोषण में जबरन श्रम, यौन दासता या व्यावसायिक यौन शोषण के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। यह आधुनिक दासता का एक रूप है , मानवता के विरुद्ध अपराध है और मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसा माना जाता है कि पिछले ढाई दशकों में मानव तस्करी अधिक आम हो गई है। मानव तस्करी से निपटने के प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय नीतियां और गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं। मानव तस्करी एक ही देश के भीतर या राष्ट्रीय सीमाओं के पार भी हो सकती है। यह मानव तस्करी से भिन्न है, जिसमें तस्करी किए जा रहे व्यक्ति की सहमति शामिल होती है और आमतौर पर गंतव्य पर पहुँचने पर समाप्त हो जाती है। इसके विपरीत, मानव तस्करी में शोषण और सहमति का अभाव शामिल होता है, जो अक्सर बल, धोखाधड़ी या दबाव के माध्यम से किया जाता है। मानव तस्करी को संयुक्त राष्ट्र के मानव तस्करी रोकथाम, दमन और दंड प्रोटोकॉल जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में व्यापक रूप से निंदा की जाती है । इस निंदा के बावजूद, कानूनी सुरक्षा और प्रवर्तन विभिन्न देशों में काफी भिन्न हैं। विश्व स्तर पर, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों सहित लाखों व्यक्तियों के मानव तस्करी का शिकार होने का अनुमान है, जो जबरन श्रम, यौन शोषण और दुर्व्यवहार के अन्य रूपों को सहन करते हैं, साथ ही शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकलाप तथा निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने वालो के पात्रता की भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई। शिविर में ग्राम प्रधान राधा कुल्याल, अंजू पांडे, मीना देवी उपस्थित रहे।

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