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नैनीताल

उत्तराखण्ड नगर निगम नियमावली 2015 के नियमों के तहत अवैध होर्डिंग हटाना सुनिश्चित करें अधिकारी : डीएम रयाल

सीएन, नैनीताल। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने अधिकारियों से जनपद नैनीताल में अवैध तरीके से मार्गों पर लगाए गये पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल तथा बैनर लोक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम एवं उत्तराखण्ड नगर निगम नियमावली 2015 के नियमों के तहत अवैध होर्डिंग हटाना सुनिश्चित करने को कहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि जनपद के पर्यटन स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न कम्पनियों, राजनैतिक व्यक्तियों, दलों, शिक्षण संस्थानों एवं विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु अवैध रूप से बडे-बड़े पोस्टर, होर्डिंग्स, यूनिपोल लगाकर शहर की खूबसूरती को प्रभावित किया जा रहा है जिससे कारण अनियमित और अवैध होर्डिंग्स से दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है।
जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, लोनिवि, एनएच, जिला पंचायत राज अधिकारी, सिंचाई, एनएचएआई तथा जनपद की सभी नगरपालिकाओं के अधिकारियों को अवैध होर्डिंग, यूनिपोल और स्टैंडिंग ढांचों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति लगे होर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं,सार्वजनिक स्थानों से शीघ्र हटाना सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक दिवस की कृत कार्यवाही से अनिवार्य रूप से अवगत करना भी सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण भी करें और जहां भी बिना अनुमति के विज्ञापन सामग्री लगी हो, वहां तुरंत कार्रवाई कर उसे हटाना सुनिश्चित करें।

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